भारतीय संविधान की उद्देशिका
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है; उसके लक्ष्य प्रकट करती है; संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है
संविधान किन आर्द्शो आकाक्षाओ को प्रकट करता है का निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओ के मस्तिष्क मे झाकने और उनके उद्देश्य को जानने मे प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह ‘हम भारत के लोग’ से प्रारम्भ होती है केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती थी अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता है परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है
अनुक्रम |
[संपादित करें] उद्देशिका की प्रकृति
1 यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नही है क्योंकि यह राज्य के तीनॉ अंगो को कोई शक्ति नही देती है वे अपनी शक्तिया संविधान के अन्य अनुच्छेदॉ से प्राप्त करती है इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पे कोई रोक भी नही लगाती है
2 संविधान के किसी भाग पे यह कोई विशेष बल नह्नी देती है संविधान के अनुच्छेद तथा इसमॅ संघर्ष होने पर अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी>
3 न्यायालय मॅ इस के आधार पे कोई वाद नह्नी लाया जा सकता है ना ही वे इसे लागू कर सकते है4 इस कारण इसे कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय भी इस की सीमित भूमिका मानता है इसका प्रयोग संविधान मॅ विध्यमान अस्पष्टता दूर करनॅ हेतु किया जा सकता है
[संपादित करें] उद्देशिका के उद्देश्य
1 यह बताती है कि संविधान जनता से निकलता है तथा जनता ही अंतिम सम्प्रभु है
2 उद्देशिका लोगॉ के लक्ष्यॉ-आकाक्षऑ को प्रकट करती है
3 इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद मे विध्यमान अस्पष्टता को दूर करने मे हो सकता है
4 यह जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा लागू हुआ था
[संपादित करें] उद्देशिका संविधान के एक भाग के रूप मॅ
1 परम्परागत मत -- उद्देशिका को संविधान का भाग नही मानता है क्यॉकि यदि इसे विलोपित भी कर दे तो भी संविधान अपनी विशेष स्तिथि बनाये रख सकता है
इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन वाद 1960 मॅ प्रकट किया था
2 नवीन मत---- इसे संविधान का एक भाग बताता है केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973 मॅ दियॅ निर्णय मॅ सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया है ।संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वॅ संविधान संशोधन से इसे सशोधित किया था तथा समाजवादी ,पंथनिरपेक्ष शब्द जोड दिये थे वर्तमान मॅ नवीन मत ही मान्य है
[संपादित करें] उद्देशिका के आदर्श
कम या अधिक मात्रा मॅ प्राप्त कर लिये गये है
अपेक्षाऍ [स्वतंत्रता, न्याय, समानता है], लक्ष्य है जबक़ि आर्द्श [जनतांत्रिक, समाजवादी] उपाय है
[संपादित करें] उद्देशिका के शब्दॉ का विश्लेशण
1 सम्प्रभु --- राज्य की सर्वोपरि राजनैतिक शक्ति है की घोषणा करती है, राज्य की राजनैतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है, तथा यह किसी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नही करती है।
2 समाजवादी---- भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप असे जनतांत्रिक होना चाहिए ,समाजवादी लक्ष्यॉ की प्राप्ति जनतांत्रिक माध्यमॉ से होनी चाहिए ,यह शब्द भारत को एक जनक्ल्याण्कारी राज्य के रूप मॅ स्थापित कर देता है
3 धर्मनिरपेक्षता---- इसका अर्थ लौकिकता को आध्यातिमकता पर वरीयता देना है,धर्म पर आधारित भेदॉ का सम्मान करना,अन्य धर्मॉ के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्म निरपेक्षता है,ऐसे राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन ना देकर विविध धर्मो के मध्य सहिष्णुता तथा सहयोग बढानॅ का कार्य करें यह एक कर्तव्य है जिसके पालन से विभिन्न धर्मो के बीच सहस्तित्व स्वीकार किया जाता है,इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नही होता है
जैसे इस्लामिक गणतंत्र ईरान मे इस्लाम गणतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है
इस प्रकार के राज्य विधि के समक्ष समता बरतते है तथा नागरिकॉ के मध्य धार्मिक आधार पे विभेद नही बरतते ,उनको समान अवसर भी उपलब्ध करवाया जाता है
इस प्रकार के राज्य धर्मविरोधी,अथवा अधार्मिक न होकर धर्मनिरपेक्ष होते हैवे अपने नागरिकॉ को इच्छा अनुसार धर्म पालन का अधिकार देते हैभारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 इस से समबन्धित है
पंथनिरपेक्षता कोई उधार लिया गया शब्द नह्नी है भारतीय साहित्य मॅ सर्व धर्म समभाव के आदर्श के रूप मॅ यह मौजूद था यहाँ धर्म पे आधारित विभेद का विरोध किय गया है न कि राज्य का धर्म से संबंध का
[4] जनतंत्र ------- अनुच्छेद 19 तथा अनु 326 जनतंत्र से संबंधित है भारत मॅ बहुदलीय लोकतंत्र है
[5] गणतंत्र -------- राजप्रमुख निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत
[संपादित करें] अपेक्षाएँ
[1] न्याय----- सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय के वे प्रकार है जो संविधान मॅ भारतीय नागरिकॉ को देने की वकालत की गयी है,1 व्यक्ति 1 वोट राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है[19,326],सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अस्पृश्यता का उन्मूलन ,उपाधि का उन्मूलन किया गया है,[अनु 15,16,17,18],आर्थिक न्याय हेतु राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वॉ प्रावधान रखा गया है
[2] स्वतंत्रता------- इसका अर्थ नागरिक पर बाध्यकारी तथा बाहरी प्रतिबंधॉ का अभाव है,एक नागरिका द्वारा दूसरे के अधिकारॉ का उल्लघंन करना निषेधित है, नागरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 मॅ तथा धार्मिक स्वतंत्रता अनु 25-28 मॅ वर्णित है
[3]समानता---- स्तर तथा अवसरॉ की समानता स्थापित करना अनु 15 से 18 मॅ वर्णित है
[4] बंधुत्व भारतीय नागरिकॉ के मध्य बंधुत्व की भावना स्थापित करना,क्यॉकि इस के बिना देश मे एकता स्थापित नही की जा सकती है